कोलकाता/ नई दिल्ली, 29 अक्टूबर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन सीबीडीटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया गया है।
सीबीडीटी ने कहा है कि यह छूट उन करदाताओं के लिए है जिनके लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कराना आवश्यक है। पहले ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 किया गया था। अब इस तिथि को भी आगे बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दिया गया है।
सीबीडीटी के प्रवक्ता एवं आयकर आयुक्त (मीडिया एंड टेक्निकल पॉलिसी) वी. रजिथा ने यह जानकारी दी।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) की प्रतिनिधित्व समिति के अध्यक्ष, नारायण जैन एडवोकेट ने सीबीडीटी के फैसले का स्वागत किया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी आयकर रिटर्न जमा करने की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया था। सीबीडीटी ने इस विस्तार के लिए 29 अक्टूबर 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
