झाड़ग्राम, 31 अगस्त । झाड़ग्राम शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए नगरपालिका अब जुर्माने की व्यवस्था लागू करने जा रही है। एक सितंबर से सड़क पर कचरा फेंकने, थूकने, निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और कचरा डालने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना होगा।
झाड़ग्राम नगरपालिका की ओर से रविवार को अपने सामाजिक माध्यम पृष्ठ पर इस संबंध में निर्देशिका जारी कर शहरवासियों को इसकी जानकारी दी गई। निर्देशिका के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने, खुले में पेशाब या शौच करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करने तथा अवैध रूप से कचरा डालने पर 200 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाला नगरपालिका बोर्ड भंग हो गया था। इसके बाद झाड़ग्राम की उपमंडल अधिकारी अनिंदिता राय चौधरी को नगरपालिका के प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगरपालिका की ओर से कई कदम उठाए गए हैं।
झाड़ग्राम शहर के 16 नंबर वार्ड के श्रीरामपुर में नगर एवं शहरी विकास विभाग की ओर से पांच करोड़ रुपये की लागत से ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना बनाई गई है। शहर के अलग-अलग इलाकों से एकत्र कचरे को वहां ले जाकर पुनर्चक्रण योग्य बनाया जाता है।
नगरपालिका सूत्रों के अनुसार, शहर की सफाई के लिए करीब 285 कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। निर्मल साथी सफाई व्यवस्था की निगरानी करते हैं, जबकि निर्मल बंधु घर-घर से कचरा एकत्र कर निर्धारित स्थान तक पहुंचाते हैं। इसके बाद सफाई कर्मचारी कचरे को ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना तक ले जाते हैं। प्रत्येक वार्ड में सड़क और झाड़ियों की सफाई के लिए चार कर्मचारी भी तैनात हैं।
इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में लोग खुले में कचरा डाल रहे हैं। नगरपालिका के एक अधिकारी के अनुसार इसी वजह से अब जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है।
नगरपालिका के एक अधिकारी ने फोन पर बताया कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होती। लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ने के लिए प्रचार माध्यमों से जागरूक भी किया जाएगा।
