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कोलकाता, 10 सितंबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने गुरुवार को राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में तबादले का अधिकार सरकार को देने वाले संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

विशेष सत्र में उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चटर्जी ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय (प्रशासन एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। राज्य मंत्रिमंडल ने आठ सितंबर को ही इसे मंजूरी दी थी। विधेयक के माध्यम से 2017 के मौजूदा अधिनियम की धारा 14ए में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत आवश्यकता के अनुसार राज्य के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा।

इस विधेयक का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अब सरकार विश्वविद्यालयों के बीच उपलब्ध मानव संसाधनों को आवश्यकता के अनुसार पुनर्व्यवस्थित कर सकेगी। खास तौर पर पुराने और स्थापित विश्वविद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत अनुभवी प्रोफेसरों को झाड़ग्राम, कूचबिहार जैसे नए विश्वविद्यालयों में भेजकर वहां शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने की सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुभवी शिक्षक नए विश्वविद्यालयों को बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने, कक्षाओं के संचालन और उन्हें उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने में मार्गदर्शन देंगे।

सरकार का तर्क है कि इससे नए विश्वविद्यालयों में अनुभवी शिक्षकों की कमी दूर होगी और राज्य में उच्च शिक्षा के संसाधनों का समान रूप से इस्तेमाल संभव होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तबादले के बाद कर्मचारियों की वरिष्ठता बरकरार रहेगी तथा स्थानांतरण से संबंधित खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका पीएचडी पर्यवेक्षण और परियोजनाओं पर असर नहीं पड़ेगा।

हालांकि, विधेयक को लेकर शिक्षक संगठनों में विरोध भी है। जादवपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ समेत कुछ शिक्षक संगठनों ने इसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया है। उनका आरोप है कि तबादले की शक्ति सरकार के हाथों में आने से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।