रांची, 16 अप्रैल । जिले की काेर्ट ने साल 2021 में दहेज हत्या के आराेप में पति, सास, ससुर और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
गुरुवार काे अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की काेर्ट ने मृतक महिला के पति शीतल साहू, सास शीला देवी, ससुर रामचंद्र साहू और देवर सुजीत साहू काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। काेर्ट ने सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
श्वेता रानी की शादी नारकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव निवासी शीतल साहू से हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। यह मामला काेर्ट तक भी पहुंचा था। इसके बाद दोनों परिवार के बीच सुलह समझौता की पेशकश हुई थी। 6 अक्टूबर 2021 को ससुराल वालों ने मृतका के भाई को फोन पर सूचना दी कि श्वेता कही भाग गई है। खबर मिलने के बाद श्वेता रानी के मायके वाले खुखरा गांव पहुंचे और काफी खोजबीन की। इसी दौरान घर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुएं से श्वेता का शव बरामद हुआ था।
इस मामले को लेकर मृतका के भाई ने महिला के पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
