कोलकाता, 11 फरवरी । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को बंगाली अभिनेता और भाजपा विधायक हिरण चटर्जी को द्विविवाह मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।
जानकारी के अनुसार, हिरण की पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी ने आनंदपुर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद भाजपा विधायक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की।
अदालत में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की पीठ ने हिरण को अग्रिम जमानत मंजूर कर दी। हालांकि, हिरण को जांच अधिकारी के सामने हर 15 दिन में हाजिर होना होगा।
मामले की सुनवाई की शुरुआत चार फरवरी को तय की गई थी, लेकिन उस तारीख को स्थगित कर दिया गया था। इसी बीच हिरण चटर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए प्रचार-प्रसार में व्यस्त रहे।
हाल ही में हिरण की दूसरी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी ने आनंदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया।
जानकारी के अनुसार, हिरण चटर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 494 (यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी जीवित रहते हुए पुनः विवाह करता है तो उसे सात वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है) और धारा 85 (पति द्वारा विवाहित महिला पर उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा, तीन वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस और दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।
गौरतलब है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लोकप्रिय बंगाली अभिनेता हिरण चटर्जी ने भाजपा जॉइन की थी। उसी साल वे मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए।
इस जनवरी में हिरण ने मॉडल रितिका गिरी से वाराणसी में शादी की थी। शादी की तस्वीरों में दुल्हन ने लाल बनारसी साड़ी और हिरण ने पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई।
अनिंदिता चटर्जी ने सार्वजनिक रूप से दूसरी शादी की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध बताया। उन्होंने कहा कि हम न तो तलाकशुदा हैं और न ही कानूनी रूप से अलग हुए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाह से परिवार, विशेषकर उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद उन्होंने हिरण चटर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
