कोडरमा, 29 अप्रैल । कोडरमा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को लड़की से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित रंजन रजक उर्फ धोनी रजक (20) को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दरअसल, जयनगर थाना में दर्ज इस मामले में पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि घटना के समय उसके माता-पिता घर पर नहीं थे। इसी दौरान आरोपित ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर डराया-धमकाया। पीड़िता के अनुसार, आरोपित ने इसी दबाव में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पक्ष रखा। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराया।
वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप कुमार यादव और राजेश कुमार यादव ने दलीलें पेश करते हुए आरोपित का पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
