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जलपाईगुड़ी, 26 दिसंबर । साल्टलेक के दत्ताबाद इलाके में स्वर्ण व्यवसायी स्वपन कामिल्या की हत्या मामले में राजगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई 72 घंटे की समयसीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर अब विधाननगर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया था कि प्रशांत बर्मन को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद विधाननगर कमिश्नरेट पुलिस अदालत पहुंची। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड के “किंगपिन” खुद बीडीओ प्रशांत बर्मन हैं और जांच के हित में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है।

इधर, गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रशांत बर्मन ने उच्चतम न्यायालय में भी याचिका दायर की है। हालांकि, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में पांच जनवरी से पहले नियमित बेंच के बैठने की संभावना कम है। अवकाशकालीन बेंच में सुनवाई होगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर, गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीडीओ कार्यालय का कामकाज छोड़कर फिलहाल अंडरग्राउंड है।