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सिलीगुड़ी, 25 जनवरी । लगातार सड़क दुर्घटनाओं और बढ़ती मौतों को देखते हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस ने रविवार से शहर में तीन नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए है। ट्रैफिक डीसीपी काजी शमसुद्दीन अहमद ने शनिवार शाम पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद ये नियम ईस्टर्न बाईपास और शहर के प्रमुख मार्गों पर लागू किए गए है।

मुख्य नियम के अनुसार, भारी मालवाहक वाहन अब केवल रात नौ बजे के बाद ही चल सकेंगे। ईस्टर्न बाईपास पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। यहां रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक ही ट्रकों को चलने की अनुमति होगी, जबकि दोपहर तीन बजे से रात नौ बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सिलीगुड़ी शहर के भीतर डंपर और अन्य भारी वाहनों की दिन व शाम में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शहर के कई मुख्य मार्गों पर सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक मालवाहक ट्रकों पर प्रतिबंध रहेगा। बाहरी और पहाड़ जाने वाले मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट भी तय किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से नए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।