रांची, 5 नवंबर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में प्रभारी मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बक्शी समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 20 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियम के तहत स्थायी रूप से मेंबर सेक्रेटरी पद को भर जाना चाहिए था।
लेकिन वर्ष 2021 से मेंबर सेक्रेटरी के पद पर अस्थायी रूप से अधिकारी को रखकर काम कराया जा रहा है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी के पद पर स्थायी नियुक्ति की जाए।
