रांची, 11 जुलाई । राज्य के विभिन्न थानों में पुलिस की पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार 1255 चार पहिया और 1697 दो पहिया वाहनों की खरीदारी करेगी। इसके साथ कई अहम निर्णय शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इसके साथ ही षष्टम विधानसभा का तृतीय मॉनसून सत्र एक अगस्त से सात अगस्त तक आहूत किया जाएगा। मॉनसून सत्र में कुल पांच कार्यदिवस होंगे। इसकी स्वीकृति पर भी कैबिनेट ने मुहर लगायी।

कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन पुलिस वाहनों की खरीदारी पर कुल 146 करोड़ 79 लाख 63 हजार 849 रुपये खर्च किए जाएंंगे।  चार पहिया वाहनों में महिंद्रा बोलेरो, जबकि दो पहिया वाहनों में टीवीएस अपाचे बाइक की खरीदारी की जाएगी। एक महिंद्रा बोलेरो की खरीदारी पर नौ लाख 59 हजार और एक टीवीएस अपाचे की खरीद पर एक लाख 14 हजार 563 रुपये की लागत आएगी। ये वाहन दो वित्तीय वर्षों में खरीदे जाएंगे। कैबिनेट सचिव ने बताया कि वाहनों की खरीद का फैसला थानों में पूर्व से उपलब्ध वाहनों के जर्जर होने पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व से मौजूद 1079 चार पहिया और 1133 दो पहिया वाहन रद्द करने के योग्य हैं।

एक अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र-

षष्टम विधानसभा का तृतीय मॉनसून सत्र एक अगस्त से सात अगस्त तक आहूत किया जाएगा। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी। मॉनसून सत्र में कुल पांच कार्यदिवस होंगे।

राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों का छह प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता-

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों एवं पांचवां वेतनमान पानेवाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने पर सहमति दी। इन्हें अब पूर्व के 246 प्रतिशत की जगह अब 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2025 से लागू होगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले-

– जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

– पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) अन्तर्गत सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी सडक (एमडीआर-25) के 39 किमी तक के राईडिंग क्वालिटी के लिए 32 करोड 70 लाख 37 हजार 400 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– रांची जिला के कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर (करमटोली-ओरमांझी पथ पर) (6.333 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पथ के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 38 करोड 89लाख 68 हजार 400 रुपये की मंजूरी दी गई।

– कुमुदिनी टुडू, झाप्रसे के नामकुम के पूर्व सीओ की ओर से की गई अपील को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय अधिरोपित दंड असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।

– डॉ अभिनीति सिद्धार्थ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयाभुसूर, नामकुम को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

– डॉ स्नेहा सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला, जामताड़ा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

– डॉ अरविन्द कुमार लाल, पूर्व प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर को हाई कोर्ट के आदेश पर बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने का फैसला किया गया।

– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नेशनल पेंशन स्कीम) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) का संचालन का निर्णय लिया गया।

– हाई कोर्ट में दायर मामले में भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

– शिव कुमार प्रसाद, सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक के चिकित्सा में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 10 लाख 20 हजार 966 मात्र भुगतान की स्वीकृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

– झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों पर वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।

– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव परियोजनाओं में स्पाइनलेस कैक्टस प्लांटेशन के तहत तकनीकी सहयोग देने के लिए चार संस्थानों के बीच एमाओयू करने का निर्णय लिया गया।

– झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली के तहत उत्पाद दुकानों का संचालन शुरू होने तक दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए होगी। इसकी घटनोत्तकर स्वीकृति दी गई।

– द डिस्‍ट्रीक्‍ट कोर्ट ऑफ द स्टे‍ट ऑफ झारखंड फोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्युनिकेशन एंड ऑडिया-वीडियो इलेक्‍ट्रॉनिक मीन्स रूल्स-2025 गठन पर राज्यपाल के अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

– हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य में 2017 में नियुक्त खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि और वेतनवृद्धि का निर्णय लिया गया।

– दिनेश कुमार मिश्र पूर्व जिला और अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए खर्च पांच लाख, 75 हजार, 101 रुपये की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

– संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अन्तर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

– माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति देने के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि और पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

– पूर्व मंत्री जगरनाथ महतो के एमजीएम अस्पताल, चेन्नई में हुए लंग्सा ट्रांसप्लांट पर 44 लाख 83 हजार 670 रुपए के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

– साहेबगंज अन्तर्गत “करमाटांड (मोहनपुर-करमाटांड आरसीडी पथ पर) से जुराल पथ 12.706 किमी के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के लिए 121 करोड एक सौ एक्कीस करोड़ 74 लाख 19 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।