
सीए सुधीश शर्मा
बीकानेर । बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए KYC (Know Your Customer) नियमों का पालन आवश्यक होता है। लेकिन उम्रदराज़ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सुपर सीनियर सिटिज़न—यानी 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों—के लिए KYC प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया है।
डोरस्टेप KYC सेवा
अधिकांश सरकारी और निजी बैंक अब सुपर सीनियर सिटिज़न तथा शारीरिक रूप से असमर्थ ग्राहकों को Doorstep Banking Service प्रदान करते हैं। इसके तहत बैंक का प्रतिनिधि ग्राहक के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ों की जाँच कर KYC अपडेट कर सकता है।
यह सुविधा विशेष रूप से उन बुज़ुर्गों के लिए उपयोगी है जो स्वास्थ्य कारणों से बैंक नहीं जा सकते।
आवश्यक दस्तावेज़
सुपर सीनियर सिटिज़न को KYC अपडेट के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं—
पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी
पते का प्रमाण: बिजली बिल, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में दर्ज पता
विशेष फॉर्म (यदि बैंक द्वारा दिया गया हो): उसे भरना आवश्यक है
सेवा का अनुरोध करने का तरीका
ग्राहक स्वयं या उनके परिवारजन बैंक शाखा में फोन, लिखित आवेदन, या ऑनलाइन पोर्टल/टोल-फ्री नंबर के माध्यम से डोरस्टेप KYC सेवा का अनुरोध कर सकते हैं। कुछ बैंक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से भी यह सुविधा देते हैं।
यदि घर पर सेवा उपलब्ध न हो
ऐसी स्थिति में सुपर सीनियर सिटिज़न अपने अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised Representative) को आवश्यक अनुमति पत्र या लिखित सहमति के साथ बैंक भेज सकते हैं। वह व्यक्ति ग्राहक की ओर से KYC प्रक्रिया पूरी कर सकता है।








