
कोलकाता, 19 अगस्त । भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में कृष्णनगर की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कृष्णनगर अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय न्यायालय के न्यायाधीश दिव्येंदु दास ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। आरोप है कि मामले में कई बार समन जारी होने के बावजूद महुआ अदालत में पेश नहीं हुईं।
कृष्णनगर के नजीरापाड़ा निवासी चयन नंदी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता शीर्षेंदु दास ने बताया कि अदालत की ओर से सांसद को कई बार समन भेजकर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह किसी भी तारीख पर अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
शिकायत में केवल सेना ही नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित और अपमानजनक टिप्पणियों का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा महिलाओं को तुलसी की माला, बुर्का और हिजाब पहनाने से संबंधित महुआ की टिप्पणियों को लेकर भी शिकायत की गई है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी ओर से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने, केंद्रीय गृह मंत्री, सेना और जवानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। उनके मुताबिक, बार-बार समन जारी होने के बावजूद महुआ अदालत में पेश नहीं हुईं और इसी कारण अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
महुआ के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, धमकी देने और कथित घृणास्पद भाषण से संबंधित धाराएं भी शामिल की गई हैं।
अदालत के इस आदेश के बाद कृष्णनगर की सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।


















