कोलकाता, 05 अगस्त । कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को फिलहाल आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि अभिषेक गुरुवार को एसएसकेएम अस्पताल के नेत्र विभाग में चिकित्सकीय जांच कराएं।
अदालत ने कहा कि एसएसकेएम अस्पताल के नेत्र विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा, जो अभिषेक की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करेगा। मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को हाई कोर्ट में पेश करेगा।
अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मामले को पुनः कलकत्ता हाई कोर्ट के पास भेज दिया था।
इससे पहले 20 जुलाई की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या अभिषेक ने कोलकाता के किसी नेत्र अस्पताल से परामर्श लिया है। उनके वकील ने अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल का इलाज पहले से ही अमेरिका में चल रहा है।
राज्य सरकार ने अभिषेक की विदेश यात्रा का विरोध किया है। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं और इस स्थिति में विदेश यात्रा की अनुमति देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले एसएसकेएम अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक उनकी जांच करें। यदि मेडिकल बोर्ड यह राय देता है कि संबंधित बीमारी का उपचार कोलकाता में संभव नहीं है और विदेश में इलाज आवश्यक है, तभी उस चिकित्सकीय राय पर आगे विचार किया जाएगा।
