झारखंड उच्‍च न्‍यायालय

रांची, 28 नवंबर । गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की। सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दाखिल की है।

उल्लेखनीय है कि गोड्डा में 11 अगस्त को पुलिस से एनकाउंटर में सूर्या हांसदा मारा गया था। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में सूर्या हांसदा के खिलाफ कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।