कोलकाता, 07 अगस्त । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी के मामले में दो व्यक्तियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पश्चिम बंगाल के मालदा से अलादु को पांच साल की सजा दी गई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल की सजा भी निर्धारित की गई है।
दोनों को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया।
2019 में अधिकारियों ने यूपी के असीम सरकार से 2,000 रुपये के 99 और 500 रुपये के दो नकली नोट जब्त किए थे। जांच के दौरान अलादु और फैजुल शेख की गिरफ्तारियां हुईं, जिसमें फैजुल पहले से ही पांच साल की सजा काट रहा है। एक अन्य आरोपित, अब्दुल रहीम के खिलाफ मुकदमा जारी है।