आरोपितों को जमानत

रांची, 22 मई । डीएवी कपिलदेव स्कूल की नर्सिंग स्टाफ के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले में रांची सिविल कोर्ट ने स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने दोषी मनोज कुमार सिन्हा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मनोज कुमार सिन्हा को दोषी करार दिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका और अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अदालत में पक्ष रखा।

मामला मई 2022 का है, जब डीएवी कपिलदेव स्कूल की एक महिला नर्स ने तत्कालीन प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा पर यौन उत्पीड़न और अश्लील मांग करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद मनोज कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया था।

बाद में नवंबर 2022 में उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी। हालांकि, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने धमकाने और दबाव बनाने की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता ने उच्च न्यायालय में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने पीड़िता की अपील स्वीकार करते हुए पूर्व में दी गई जमानत रद्द कर दी थी।

मनोज कुमार सिन्हा ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया।

मामले के जांच अधिकारी ने जांच पूरी कर 25 जुलाई 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। अब अदालत के फैसले के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।