एक नवंबर को दो पालियों में होगी परीक्षा, सुबह छह से शाम सात बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश
खूंटी, 31 अक्टूबर । झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त आयोजन को लेकर खूंटी जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। एक नवंबर (रविवार) को जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सभी केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) और दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम 4:30 बजे तक प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच) की परीक्षा होगी।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा एक नवंबर को सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ी, ईयरफोन, पेनड्राइव, कैलकुलेटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, आमसभा, जुलूस और शोभायात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के तहत आग्नेयास्त्र, अन्य अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। अभिभावकों और अनधिकृत व्यक्तियों को परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने तथा परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं सफल संचालन में सहयोग करने की अपील की है।-
