ओंकार

पश्चिमी सिंहभूम, 31 जनवरी । जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपित मुर्गी बोदरा उर्फ विश्वनाथ बोदरा उर्फ दोडे को अदालत ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चक्रधरपुर की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

यह मामला कराईकेला थाना कांड संख्या 06/2022 से जुड़ा है। मामले के अनुसार पुुलिस को खबर मिली थी कि नकटी बाजार के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक क्रिएसन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही एक युवक भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया।

तलाशी के दौरान उसके कमर से एक देशी पिस्टल बरामद हुई, जिसकी मैगजीन में पांच जिंदा गोलियां लोड थीं। पूछताछ में उसकी पहचान सेरेंगदा निवासी मुर्गी बोदरा के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में उसके प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने के संकेत मिलने पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के साथ-साथ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (सीएलए एक्ट) की धाराएं लगाईं।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले कीजांच की। बरामद हथियार और गोलियों की फॉरेंसिक जांच कराई गई, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सभी तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को संकलित कर समय पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।