रांची, 20 नवंबर। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह सहित 10 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस उस अपील पर जारी किया है, जो नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने दायर की है।
अभिषेक सिंह ने अपनी अपील में निचली अदालत द्वारा साक्ष्यों के अभाव में दिए गए बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है और इसकी पुनर्समीक्षा की मांग की है।
न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अगले माह मामले पर फिर सुनवाई का आदेश दिया। इस अपील में झारखंड सरकार, संजीव सिंह, जैनेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह समेत अन्य आरोपियों को पक्षकार बनाया गया है।
संजीव सिंह लगभग आठ वर्षों तक जेल में रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। उनकी पत्नी रागिनी सिंह झरिया से वर्तमान विधायक हैं। नीरज सिंह की हत्या 2017 में सरायढ़ेला थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां उन पर हमले में चार लोगों की मौत हुई।
इस मामले में हाईकोर्ट अब निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करेगा और सुचारू न्याय प्रक्रिया की पूर्णता सुनिश्चित करेगा। आगे की सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। खंडपीठ ने अगली सुनवाई अगले माह तय की है।
