रांची, 18 सितंबर । राजधानी रांची के बिरसा चौक से पहले बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को प्रशासन की कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया।
अदालत ने अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन से स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद बाईपास रोड पर जिला प्रशासन की ओर से चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिलहाल थम गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा।
मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने मामले में कोई फीस नहीं ली है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एचईसी बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई 31 दिसंबर तक रुकी रहेगी। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश और प्रशासनिक निर्णय के अनुसार होगी।
