रांची ,12 सितंबर । जिला प्रशासन ने चुटूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग के खिलाफ कार्रवाई के तहत 11 क्रशर इकाइयों का ध्वस्त कर दिया ।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश और खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल ने क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों की जांच की।
जांच के दौरान कुल 19 स्टोन क्रशर इकाइयों पर कार्रवाई की गई। इनमें आवश्यक अनुमति नहीं मिलने और संचालन की अनुमति यानी सीटीओ की अवधि समाप्त पाए जाने पर 8 क्रशरों को सील कर दिया गया। वहीं, नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से संचालित 11 क्रशर इकाइयों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया।
संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर क्रशर इकाइयों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान संचालकों से खनन पट्टा, पर्यावरण मंजूरी, स्थापना की अनुमति और संचालन की अनुमति समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई।
इसके अलावा क्रशर इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण से जुड़े नियमों के पालन की भी पड़ताल की गई। जांच में जिन इकाइयों के दस्तावेज वैध नहीं पाए गए या जिनकी संचालन अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर संचालित होने वाली इकाइयों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
