
कोलकाता, 17 अगस्त । तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने व्यक्तिगत बैंक खाते को फ्रीज किए जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने खाते को फ्रीज किए जाने के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग की है। सोमवार को अभिषेक के वकील अयन भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
अभिषेक के वकील ने अदालत को बताया कि सांसद को जल्द ही इलाज के लिए विदेश जाना है। विदेश यात्रा से पहले उनका व्यक्तिगत बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। वकील का दावा है कि बैंक की ओर से खाते को फ्रीज किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
वकील की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति राव ने मामला दायर करने की अनुमति दे दी। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई जांच चल रही है। इसके जवाब में उनके वकील ने कहा कि अभिषेक अदालत के निर्देश के अनुसार जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जांच में सहयोग करने और बैंक खाता फ्रीज किए जाने के बीच कोई संबंध नहीं है।
इसके बाद न्यायमूर्ति राव ने मामले से जुड़े अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
इससे पहले पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह तीन सप्ताह के लिए विदेश जाकर इलाज करा सकते हैं और उनकी विदेश यात्रा में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।
विदेश जाने की अनुमति के लिए अभिषेक ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद डायमंड हार्बर के सांसद ने सात अगस्त की देर रात सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।


















