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रांची, 11 अप्रैल । झारखंड की राजधानी रांची में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। प्रेम विवाह में बाधा बनने पर युवती की मां की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपित की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को राहत देने से इनकार कर दिया।

दरअसल, यह घटना 16 जनवरी 2026 की है, जिसके संबंध में तमाड़ थाना में कांड संख्या 6/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, तमाड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी जम्बी कुमारी की शादी खूंटी जिले के टोटवादा निवासी लाचू पाहन से हुई थी। लेकिन शादी के महज दो महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में लाचू पाहन की मौत हो गई, जिसके बाद जम्बी अपने मायके लौट आई थी।

मायके में रहने के दौरान जम्बी कुमारी को उनकी मां ने जमझूड़ गांव स्थित दादी के घर भेज दिया था। वहीं रहने के दौरान उसका प्रेम संबंध उसके ही एक रिश्तेदार मांगा मुंडा से हो गया। जब इस संबंध की जानकारी परिवार को हुई, तो जम्बी को वापस घर बुला लिया गया।

बताया जाता है कि आरोपित मांगा मुंडा जम्बी से शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन रिश्तेदारी के कारण परिवार इस शादी के खिलाफ था। इसी को लेकर आरोपित लगातार जम्बी और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दे रहा था।

घटना की रात, 16 जनवरी को, जब परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो चुके थे, तभी आरोपित घर में घुस गया और सो रही जम्बी की मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।