नई दिल्ली, 08 दिसंबर। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर 31 मार्च, 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। डीजीएफटी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि घरेलू बाजार में प्याज की खुदरा कीमत 60 से 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। सरकार ने प्याज की कीमत को नियंत्रित करने के लिए 29 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए प्याज निर्यात का एफओबी आधार पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 800 डॉलर प्रति मीट्रिक टन अधिसूचित किया था।