ठाणे कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्या मामले में लिखित बयान दर्ज कराने में देरी के लिए जुर्माना लगाया
मुंबई, 20 जनवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ठाणे की एक अदालत ने शनिवार को 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में आरएसएस का नाम जोड़ने पर राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने सिविल मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस वाद में एक रुपये का हर्जाना देने की मांग की गई थी। इसी मामले में राहुल गांधी की तरफ से लिखित बयान दर्ज कराने में देरी होने पर अदालत ने उन पर 500 रुपये का यह जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने इस मामले में राहुल गांधी के बयान में देरी के लिए कहा था कि राहुल दिल्ली में रहते हैं और संसद सदस्य हैं। इसी वजह से उनका व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है। इसी वजह से इस मामले में बयान दर्ज कराने में देरी हुई। वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने में हुई देरी को माफ किया जाना चाहिए। अदालत ने उनके माफीनामे को तो स्वीकार कर लिया लेकिन बयान दर्ज कराने में देरी होने के लिए उन्हें 500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया।
उल्लेखनीय है कि 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नाम जोड़ते हुए आरोपित किया था। आरएसएस के सदस्य विवेक चंपानेरकर ने 2017 में गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। चंपानेरकर ने गांधी पर आरएसएस के बारे में झूठे और अपमानजनक आरोप लगाने का आरोप लगाया, जिससे संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि गांधी की टिप्पणियां अनुमान पर आधारित थीं और उनमें विशिष्ट साक्ष्य का अभाव था।