नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा

पलामू, 16 जुलाई। पोक्सो एक्ट के तहत पलामू के विशेष न्यायाधीश-सह अपर सत्र न्यायाधीश-04 की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी विजय तिवारी को 25 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

आरोपित विजय तिवारी, पिता स्वर्गीय दिनेश्वर तिवारी मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रांची रोड समदाआहर का रहने वाला है। उस पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप था। दरअसल, नाबालिग लड़की विजय तिवारी की परिचित थी एवं उसका पीड़िता के यहां आना जाना होता था।

पीड़िता के परिजन ने 6 मई 2023 को शहर थाना में लिखित शिकायत दी थी। उसी आधार पर कांड संख्या 178/2023 दर्ज किया गया था। मामला पोक्सो-31/2023 के तहत चला।