कोलकाता, 20 फरवरी । हाल ही में कोलकाता में एक के बाद एक कई बहुमंजिली इमारतों के झुकने की घटनाओं ने शहरवासियों में दहशत पैदा कर दी है। इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम  को कड़ी फटकार लगाई है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या लोगों के मरने के बाद ही आप जागेंगे? अदालत ने अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

मामला बेनीयापुकुर इलाके का है, जहां एक संकरी गली में अवैध रूप से बनी एक बहुमंजिली इमारत की शिकायत की गई थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि अगर वहां कोई अप्रिय घटना होती है, तो लोगों को बचाना लगभग असंभव होगा। यह शिकायत पहले भी नगर निगम को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम ने स्वीकार किया कि उक्त इमारत अवैध रूप से बनाई गई है और अगले सप्ताह इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा, “अब भी आप कह रहे हैं कि जैसे काम चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा? यह जवाब स्वीकार्य नहीं है।”

उल्लेखनीय है कि इस साल की शुरुआत में बाघाजतिन इलाके में स्थित विद्यासागर कॉलोनी की एक बहुमंजिली इमारत झुक गई थी, जिससे उसकी निचली मंजिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जांच में सामने आया कि यह इमारत बिना अनुमति के बनाई गई थी। इसके बाद टैंगरा के क्रिस्टोफर रोड पर एक निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत झुक गई।

हाल ही में, विधाननगर नगर निगम क्षेत्र के 23 नंबर वार्ड में दो घरों के झुकने की खबर आई। वहीं, तीन नंबर वार्ड के दक्षिण नारायणपुर इलाके में भी एक इमारत खतरनाक रूप से झुक गई है। इसके अलावा, कोलकाता नगर निगम के 59 नंबर वार्ड में लोकनाथ बोस गार्डन लेन स्थित एक और इमारत झुकने लगी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है।

कोर्ट ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को सख्त लहजे में आगाह किया और अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।