
कोलकाता, 19 नवम्बर । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह मंजूरी पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य तथा बोर्ड की पूर्व सचिव रत्ना चक्रवर्ती बागची के खिलाफ दी गयी है। बुधवार सुबह ये जानकारी राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
राजभवन के अनुसार यह निर्णय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अदालत में दायर उस औपचारिक अनुरोध के बाद लिया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर दोनों पूर्व अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मांगी गयी थी। सीबीआई ने इस मामले में अक्टूबर में आरोपपत्र दाखिल किया था और आगे बढ़ने के लिये राजभवन की अनिवार्य अनुमति की प्रतीक्षा कर रही थी।
सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र में माणिक भट्टाचार्य और रत्ना चक्रवर्ती बागची दोनों के नाम शामिल हैं। भट्टाचार्य को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद कलककत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से बोर्ड अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और कई माह की हिरासत के बाद जमानत मिली थी।





