
उत्तर 24 परगना, 15 दिसंबर ।पानिहाटी के तृणमूल पार्षद अनुपम दत्त की हत्या के मामले में तीन आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सोमवार को तीनों आरोपितों, संजीव उर्फ बापी पंडित, अमित पंडित और जियारुल मंडल को बैरकपुर अदालत ने दोषी करार दिया।
2022 के 13 मार्च को घर के पास आगरपाड़ा स्टेशन रोड पर स्कूटर पर बैठते समय अनुपम के शरीर में एक गोली लगी थी। बहुत करीब से एक बदमाश ने उन्हें गोली मारी थी। इस हमले में घटनास्थल पर ही पानिहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के तत्कालीन तृणमूल पार्षद की मौत हो गई थी।
उसी रात अमित नाम के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में बापी और जियारुल को गिरफ्तार किया गया। बापी को बाद में जमानत मिल गई थी। सोमवार को वह अदालत में उपस्थित हुए थे। न्यायाधीश के आदेश के बाद अदालत से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
अनुपम की हत्या की जांच में बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने पता लगाया था कि हत्या की सुपारी बापी ने दी थी। यह भी पता चला कि अनुपम को मारने के लिए एक अन्य बदमाश को सुपारी दी गई थी। लेकिन उस व्यक्ति ने काम नहीं किया, इसलिए नगर निगम चुनाव के बाद अमित को काम पर लगाया गया।
बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट से बापी को जमानत मिल गई थी। इसको लेकर इलाके में हंगामा हुआ था। अंततः बापी सहित तीनों आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। आगामी 17 दिसंबर को तीनों की सजा की घोषणा की जाएगी।
अदालत से बापी को बाहर निकालते समय उन्होंने कहा, “मुझे राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। इसमें नेता शामिल हैं।”
दूसरी ओर, पति की हत्या की सुनवाई सुनने के लिए अदालत में उपस्थित हुईं अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दत्त ने कहा, “मैं इस फैसले से खुश हूं। दोषियों को उचित सजा मिलेगी, यही उम्मीद है। मैं सभी की आभारी हूं।”
17 दिसंबर को तीनों दोषियों की सजा की घोषणा होगी। यह मामला स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा का
विषय बना हुआ है।







