
पलामू, 9 जून । पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने सोमवार को दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आरोपितों में हैदरनगर थाना क्षेत्र के सजवन गांव निवासी रामजन्म मेहता, राजकुमार मेहता और दिनेश मेहता शामिल हैं। इन पर वर्ष 2017 में डायन बताकर एक दंपत्ति की निर्मम हत्या और उनके बच्चों पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। इस मामले में पीड़िता बबिता कुमारी ने 22 अप्रैल 2017 को हैदरनगर थाना में कांड संख्या (42/2017.) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज एफआईआर में बताया गया कि सुबह लगभग पांच बजे सभी आरोपितों ने बबिता कुमारी के घर पर धावा बोल दिया और डायन-ओझा कहकर उसकी मां मनोरमा देवी और पिता रामसुंदर मेहता की टांगी, बलुआ और डंडे से बेरहमी से हत्या कर दी।
घटना में बबिता के भाई धीरेंद्र मेहता और धर्मेंद्र मेहता को भी बचाव के दौरान बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। आरोपितों ने पीड़िता बबिता और उसकी बहन सविता कुमारी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन ग्रिल का ताला न टूटने के कारण वे दोनों बच गईं। अदालत ने इस जघन्य वारदात में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपितों को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307, 326, 341, 323, 120बी/34 के तहत दोषी पाया और उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।