काठमांडू, 11 जून। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ सहकारी ठगी मामले में जिला अदालत में दायर रिट को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लामिछाने को पदमुक्त करते हुए जांच का आदेश देने की मांग पर यह आदेश दिया है।
वैसे सरकारी वकील की सिफारिश पर महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय ने लामिछाने के खिलाफ किसी भी प्रकार की याचिका दायर करने से इनकार कर दिया था। बाद में अदालत के हस्तक्षेप के बाद अब ना सिर्फ यह मुकदमा दायर हुआ है बल्कि अगले हफ्ते से इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होनी है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने लामिछाने के खिलाफ दायर सभी केस और सभी एफआईआर की कॉपी 18 जून से पहले तलब की है। 18 जून से इस मामले में नियमित सुनवाई होनी है।