नयी दिल्ली, 20 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद राज्य सांसद संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब-तलब किया।
शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सिंह ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की हो तो इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणी का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय सिंह की याचिका 20 अक्टूबर खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए अंतिम जमानत की गुहार लगाई थी।
शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले के एक अन्य प्रमुख आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 30 अक्टूबर को खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था,“338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है।”