वाशिंगटन , 17 मई । अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट सेे ट्रम्प प्रशासन को करारा झटका लगा है। अदालत ने वेनेजुएला के लोगों को देश से निकालने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनाने का पूरा मौका देना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अदालत के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है।

टेक्सास के एक हिरासत केन्द्र में वेनेजुएला के लोग बंद हैं। ट्रम्प प्रशासन वेनेजुएला के लोगों को सन 1798 में बने एलियन एनिमीज एक्ट के तहत देश से बाहर भेजना चाहता है। मानवाधिकार संगठन अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) के जरिए मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को कहा कि 24 घंटे में बिना सुनवाई अप्रवासी लोगों को अमेरिका से बाहर भेजना सही नहीं हैं। एसीएलयू के प्रवक्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निचली अदालत सर्किट कोर्ट को भेज दिया है, जिससे इस मुद्दे वर विस्तार से सुनवाई हो सके।

उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट हमे अपराधियों को देश से बाहर निकालने की इजाजत नहीं दे दे रहा।

गौरतलब है कि इससे पहले यह मामला अमेरिका का निचली अदालत में पहुंचा था। लेकिन अदालत ने इसे सुनने से इंकार कर दिया था। उसके बाद एसीएलयू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट ने दस्तक दी थी।

क्या है एलियन एनिमीज एक्ट एलियन एनिमीज एक्ट एक युद्ध कालीन कानून है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को शत्रु देशों के नागिरकों को हिरासत में लेने या फिर देश से बाहर निकालने का अधिकार है। यह कानून 1798 में बनाया गया था। इस कानून को आखिरीबार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किया था। इसके बाद अब ट्रम्प ने इस कानून का प्रयोग वेनेजुएला के लोगों के ऊपर कर रहे हैं।