कोलकाता, 19 मार्च । राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ‘ऐड-हॉक’ बोनस की घोषणा की है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का मासिक वेतन 44 हजार रुपये तक है, वे इस वित्तीय वर्ष में बोनस पाने के हकदार होंगे। इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुस्लिम कर्मचारियों को ईद से पहले और हिंदू कर्मचारियों को दुर्गापूजा से पहले यह राशि मिल जाएगी।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 44 हजार रुपये तक है, वे छह हजार 800 रुपये का बोनस प्राप्त करेंगे। यह भुगतान 2019 की पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ता पुनरीक्षण नीति के तहत किया जाएगा। इसमें मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता या किसी अन्य प्रकार की सब्सिडी शामिल नहीं होगी।

इस योजना का लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 2024-25 वित्तीय वर्ष में कम से कम छह महीने तक काम किया हो और जिनका मासिक वेतन 44 हजार रुपये से कम हो। इसके अलावा, जिन अस्थायी कर्मचारियों ने इस अवधि में कम से कम 120 दिन काम किया है, वे भी इस बोनस के पात्र होंगे।

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 30 सितंबर 2024 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारी भी इस बोनस के पात्र होंगे। जो लोग 30 सितंबर 2024 से एक सितंबर 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यदि इस अवधि के दौरान किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को भी यह राशि दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए उनकी पेंशन 38 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जो पेंशनभोगी इस दायरे में आते हैं, उन्हें तीन हजार 500 रुपये का बोनस मिलेगा। यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी भी इस योजना का लाभ ले सकेगी। हालांकि, विशेष श्रेणी या राजनीतिक पेंशनभोगियों और पाकिस्तान से आए प्रवासी पेंशनधारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन के जिस बैंक खाते में नियमित भुगतान आता है, उसी खाते में यह बोनस जमा किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और शिक्षाकर्मी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, जो लोग पंचायत या नगरपालिका से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भी इस बोनस के हकदार होंगे।

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 के बाद 44 हजार रुपये की सीमा पार कर 52 हजार रुपये से कम वेतन प्राप्त करेंगे, वे त्योहारों के मौसम में 20 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त अग्रिम ऋण ले सकते हैं। हालांकि, उन्हें यह राशि अधिकतम 10 किस्तों में चुकानी होगी और यह रकम 31 अगस्त 2026 तक पूरी तरह से चुकाना अनिवार्य होगा।

हालांकि, जो कर्मचारी एक नवंबर 2025 से पहले सेवानिवृत्त होंगे, वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वहीं, जो लोग 31 मार्च 2025 से एक अक्टूबर 2025 के बीच सरकारी सेवा में शामिल होंगे, वे इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं।