धारा 163 लागू, 10 अप्रैल तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा

कोलकाता, 09 अप्रैल । पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में वक्फ (संशोधन) कानून को वापस लेने की मांग लेकर भड़की हिंसा के बाद हालात  सामान्य करने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। वहीं, जंगीपुर की घटनाओं पर राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस ने गहरी चिंता जताई है।

मंगलवार शाम को वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जंगीपुर में हिंसा भड़क उठी थी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान भीड़ ने पुलिस की दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई घरों में तोड़फोड़ भी की गई। पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आईं। स्थिति बिगड़ती देख जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक आनंद राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति बहाल हो चुकी है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।

इसी के साथ प्रशासन ने जंगीपुर में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन आदि ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। खुले में लाठी लेकर घूमना या भड़काऊ भाषण देना भी वर्जित कर दिया गया है। यह निषेधाज्ञा 10 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।

इस बीच राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस ने एक बयान जारी कर हिंसा बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से फैलाए जा रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह रामनवमी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, उससे स्पष्ट है कि प्रशासन हिंसा पर नियंत्रण पाने में सक्षम है और आम लोग भी शांति चाहते हैं। राज्यपाल ने प्रशासन को सलाह दी कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए।