कोलकाता, 12 मार्च। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि पीडीएस मामले में शाहजहां का नाम मामले के एक अन्य आरोपित के संबंध में सामने आया, जब वह ईडी की हिरासत में था।

पीठ ने कहा, ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह तीसरी बार है जब राशन वितरण मामले में शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है। वर्तमान में शाहजहां पांच जनवरी को संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की साजिश रचने के आरोपों में सीबीआई की हिरासत में है।