द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, ढाका मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद मिनहाजुर रहमान ने जांचकर्ताओं के आवेदन पर पूर्व में दर्ज केस में कल सुनवाई के दौरान नए आरोप जोड़ने की अनुमति प्रदान की। अब इन सभी को दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने के लिए प्रेरित करना) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) जैसे संगीन आरोपों का सामना करना पड़ेगा।

पुलिस के अनुसार, 22 जून को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने शेर-ए-बांग्ला नगर पुलिस स्टेशन में तीन मुख्य चुनाव आयुक्तों और पूर्व 10 चुनाव आयुक्तों तथा 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस केस में नूरुल हुदा और हबीबुल अवल को ढाका में गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस केस में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान का भी नाम भी शामिल है। अन्य आरोपितों में पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हसन महमूद खांडकर, जावेद पटवारी और शाहिदुल हक, पूर्व डीएमपी आयुक्त बेनजीर अहमद, पूर्व विशेष शाखा प्रमुख मोनिरुल इस्लाम और राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया और बल खुफिया महानिदेशालय के पूर्व प्रमुख शामिल हैं।

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