कोलकाता, 24 जून  ।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर छात्रा से दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट से घटनास्थल पर जाने की अनुमति मांगी है। इस पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि उन्हें इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने पीड़िता के परिजनों को इस संबंध में लिखित आवेदन दाखिल करने को कहा है।

पीड़िता के परिवार ने सोमवार को अदालत का रुख किया था। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें अस्पताल में उस स्थान को देखने की अनुमति दी जाए जहां उनकी बेटी की हत्या की गई थी। अदालत में वकील के ज़रिए पेश होकर परिजनों ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी पर किस परिस्थिति में हमला हुआ।

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सीबीआई जांच से असंतुष्ट परिजन

अगस्त 2024 में आरजी कर अस्पताल के आपात विभाग में तैनात एक महिला डॉक्टर छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई।

सीबीआई ने आरोपित संजय राय को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की और चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उसे ही एकमात्र आरोपित बताया गया। निचली अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए जब तक सांस चलेगी तब तक उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

हालांकि पीड़िता के परिजनों ने सीबीआई की जांच पर असंतोष जताते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने पहले भी यह मांग की थी कि फैसले से पहले हाई कोर्ट इस मामले पर ध्यान दे। लेकिन तब कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है।

बाद में पीड़िता के माता-पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई और सीबीआई ने स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की।

इसी क्रम में परिजनों ने घटनास्थल का मुआयना करने की अनुमति मांगी, जिसे लेकर सीबीआई ने अब अपनी असहमति नहीं जताई है। मामले की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट परिजनों की लिखित अर्जी पर विचार करेगा।