कोलकाता, 24 जनवरी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में दोषी संजय राय को फांसी देने की मांग को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई तथा राज्य सरकार की ओर से दायर याचिकाओं पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बीर रशीदी की खंडपीठ आगामी सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

सियालदह अदालत में इस केस की सुनवाई दो महीने से अधिक समय तक चली। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय को एकमात्र आरोपित के रूप में नामजद किया था। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

राज्य सरकार ने इस सजा को अपर्याप्त मानते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संजय को फांसी देने की मांग की। सीबीआई ने भी इसी मांग के साथ हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके साथ ही, सीबीआई ने राज्य सरकार की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

सीबीआई ने बुधवार को भी इस मामले में अपनी मांग अदालत के सामने रखी थी। शुक्रवार को उसने अपनी याचिका को लेकर दोबारा अदालत का ध्यान खींचा। हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि सोमवार को राज्य सरकार और सीबीआई दोनों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।

सियालदह अदालत ने संजय को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा था कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता। न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत संजय को दोषी ठहराया था।

इस मामले में सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि, समय पर चार्जशीट दायर न कर पाने के कारण दोनों को जमानत मिल गई।