कोलकाता 29 जुलाई। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली के अध्यक्ष को ज्ञापन भेज कर आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीना बढा कर अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 के बजाय 31 अगस्त 2024 करने की मांग की है।
एआईएफटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन और प्रत्यक्ष कर प्रतिनिधित्व समिति के अध्यक्ष एस.एम. सुराना ने कहा कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं के चलते करदाता और वे अपना आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।
इसके अलावा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन हो रहा है और पिछले कुछ समय से इनकम टैक्स पोर्टल और सॉफ्टवेयर में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। पोर्टल की कार्यप्रणाली बेहद धीमी है। फॉर्म 26AS, AIS और TIS को डाउनलोड करना और उसे वेरिफाई करना बहुत मुश्किल है।
चूंकि धारा 87ए में संशोधन किया गया है, इसलिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए इसे प्रभावी बनाना होगा। बैंक के माध्यम से कर का भुगतान करने पर चालान डाउनलोड करने में काफी समय लगता है। आईटीआर 1 से आईटीआर 4 के लिए उपयोगिता को 27.7.2024 को एक बार फिर बदल दिया गया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव की आवश्यकता होगी जिसमें थोड़ा समय लगेगा।
इन परिस्थितियों में एआईएफटीपी ने आईटीआरएस दाखिल करने की तारीख तत्काल एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2024 तक करने का आग्रह किया है।