रायगढ़, 12 फरवरी। वेदांता वाशरी एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी कुनकुनी में अपना 10 गुना विस्तार करने जा रही है, जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई आगामी 23फरवरी 24 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है ।

वेदांता का विस्तार कुनकुनी के लोग नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन प्रदूषण के सारे मापदंडों को दरकिनार कर इस प्लांट के विस्तार में अपनी मुहर लग चुका है। जनसुनवाई तो महज औपचारिकता भर है। ऐसे में प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियों और समस्याओं से जूझ रहे लोग प्लांट के विस्तार से किस तरह जी पाएंगे यह एक सवाल है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि खरसिया में कोई भी भूमि अधिग्रहण बिना ग्राम सभा की अनुमति नहीं की जा सकती है। क्योंकि यह आदिवासी विकासखंड होने से पेसा एक्ट के दायरे में आता है। संबंधित कंपनी को ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इसके बाद ही वहां पर जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है । लेकिन वेदांता के लिए सभी नियम कायदे ताक पर रख दिये गए। प्लांट लगाने के लिए कोई ग्रामसभा नहीं हुई।