बेंगलुरु, 23 नवंबर। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को दावा किया कि आय से अधिक सम्पत्ति मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने की पिछली भाजपा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई अवैध है क्योंकि इसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी थी।

 

यह निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा पिछली और वर्तमान सरकार के महाधिवक्ता दोनों के विचारों का अध्ययन करने के बाद लिया गया था।

 

कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने यहां संवाददाताओं से कहा, “अध्यक्ष की अनुमति के बिना, पिछली भाजपा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई अवैध, नियमों का उल्लंघन है और कानून के अनुरूप नहीं है।”

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले के संबंध में शिवकुमार द्वारा दायर अपील की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।