इस्लामाबाद, 24 मार्च । रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान से हफ्ते दो बार मुलाकात की जा सकती है।

डान अखबार की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को खान के सप्ताह में दो बार मुलाकात के अधिकार को बहाल कर दिया। हाई कोर्ट ने इमरान के मुलाकात के अधिकार और जेल की स्थितियों से संबंधित सभी 26 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सरदार सरफराज डोगर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बड़ी पीठ का गठन किया था। इस पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें अदियाला जेल अधीक्षक अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की याचिकाएं भी शामिल थीं। अदालत ने आदेश दिया कि केवल पीटीआई संस्थापक के समन्वयक ही उन लोगों के नाम बताएंगे जिन्हें मिलना है। इसमें कहा गया कि बैठकों के बाद मीडिया से कोई बातचीत नहीं होगी।