रांची, 2 अगस्त । झारखंड में बोकारों जिला के तेतुलिया मौजा वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री मामले के आरोपित पुनित अग्रवाल की जमानत याचिका पर अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी। आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की विशेष अदालत में शनिवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

सीआईडी की विशेष अदालत में आज बोकारो जिला के तेतुलिया मौजा स्थित 100 एकड़ से अधिक वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री के आरोपित राजवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक पुनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीआईडी की ओर से डायरी पेश की गई। इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इसी मामले के दो अन्य आरोपितों वीर अग्रवाल और विमल अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर भी अब 6 अगस्त को ही सुनवाई होगी।

दरअसल, पुनीत अग्रवाल, वीर अग्रवाल और विमल अग्रवाल पर आरोप है कि राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से इन्होंने तेतुलिया मौजा की वन भूमि के लिए उमायुष कंपनी को तीन करोड़ चालीस लाख रुपये भुगतान किया था।

आरोप के अनुसार बोकारो के तेतुलिया में 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया गया। इसमें भू-माफिया, अंचल कर्मी और बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों की मिली भगत है। यह वो जमीन है, जिसे बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा वन विभाग को वापस लौटाया गया था। सीआईडी बोकारो के सेक्टर 12 थाना में दर्ज कांड संख्या 32/2024 को टेकओवर कर अपनी जांच शुरू कर चुकी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर रही है।