शिलांग, 01 दिसंबर। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) नेता एवं मेघालय के कानून मंत्री डॉ माजेल अम्पारीन लिंगदोह ने कहा कि शिक्षा घोटाले में उन्हें किसी भी अदालत ने दोषी करार नहीं दिया है और किसी भी राजनीतिक दल को इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए।

लिंगदोह ने गुरुवार की शाम यहां संवाददाताओं से कहा, “मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि अदालत में मामले की सुनवाई जारी है। मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। कोई भी राजनीतिक दल इसका फायदा न उठाए और ऐसा न दिखाए कि मुझे दोषी करार दिया गया है।” यह कहते हुए कि सत्य सर्वोपरि रहेगा, उन्होंने कहा, “मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि सत्य ज्यों का त्यों सामने आयेगा। कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक कि सिद्ध न हो जाये।”

गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2009 के शिक्षा घोटाले में उम्मीदवारों की स्कोर शीट में हेरफेर करने के मामले में लिंगदोह और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, जेडी संगमा और अमेका लिंगदोह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। लिंगदोह के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 467, 468, 471 और 201 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अपराध शामिल हैं।