नई दिल्ली, 2 मई । विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कर्नाटक के जनता दल एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना राजनयिक पासपोर्ट पर विदेश यात्रा पर जर्मन गए हैं तथा इसके लिए ना तो कोई राजनीतिक अनुमति मांगी गई और ना ही ऐसी कोई अनुमति जरूरी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में सांसद प्रज्वल रेवन्ना के संबंध में पूछे गए सवालों के उत्तर में कहा कि मंत्रालय की ओर से उन्हें कोई कोई वीजा कागज नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि राजनयिक पासपोर्ट वाले व्यक्ति को जर्मनी जाने के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं होती। किसी अन्य देश देश की यात्रा के लिए भी सांसद को कोई वीजा पत्र नहीं जारी किया गया।

कथित यौन शोषण के मामले से जुड़े उक्त सांसद का पासपोर्ट रद्द किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 1967 के पासपोर्ट कानून के अनुसार पासपोर्ट रद्द करने के लिए किसी न्यायालय के निर्देश की जरूरत होती है। न्यायालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश अभी तक नहीं मिला है।

प्रवक्ता का ध्यान संसद की एक समिति के दिशा निर्देश की ओर आकृष्ट कराया गया। इसमें कहा गया है कि किसी सांसद को निजी यात्रा पर राजनयिक पासपोर्ट पर व्यक्तिगत काम से भी विदेश यात्रा जाना हो तो उसे राजनीतिक अनुमति लेनी जरूरी है। इस पर प्रवक्ता ने कहा कि यह समिति का दिशा निर्देश है और इस संबंध में वही गौर कर सकती है।