कोलकाता, 04 जनवरी। कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की खंडपीठ ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकारी वकील अदितिशंकर चक्रवर्ती ने कहा कि पुलिस अब चाहे तो निसिथ को गिरफ्तार कर सकती है।
निसिथ प्रमाणिक पर आरोप है कि 2018 में उनके आदेश पर कूचबिहार के दिनहाटा में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
निसिथ प्रमाणिक के वकील ने गुरुवार को अर्जी दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की। न्यायमूर्ति राय चटर्जी और न्यायमूर्ति सूर्यप्रकाश केशरवानी की अध्यक्षता वाली जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ निसिथ प्रमाणिक की जमानत याचिका खारिज कर दी।