नई दिल्ली, 27 मार्च । लोकसभा ने गुरुवार को तकनीकी संशोधनों के साथ रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में तकनीकी संशोधन किए गए हैं, जिन्हें राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि रेल अधिनियम, 1989 में लोकसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक में राज्यसभा द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं। ये तकनीकी प्रकृति के हैं।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले वर्ष लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद इन्हें मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा गया था। राज्यसभा द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए। विधेयक के अधिनियमन फार्मूले में 75वें वर्ष के स्थान पर 76वां वर्ष रखा गया है। निचले सदन द्वारा स्वीकृत संशोधन स्वतंत्रता के बाद के वर्ष से संबंधित हैं। ये कानून लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के एक वर्ष बाद लागू होंगे। जब ये विधेयक कानून बन जाएगा तो उसके नाम के साथ वर्ष 2024 के स्थान पर 2025 जोड़ा जाएगा।

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