जोधपुर, 05 दिसम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के जिलाध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रान्त गुप्ता के निर्देशानुसार नौ दिसंबर को इस साल की अंतिम और चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें जोधपुर जिला न्याय क्षेत्र के अधीनस्थ समस्त न्यायालयों में लम्बित सिविल, फौजदारी, प्री-लिटिगेशन एवं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा गौड़ ने बताया कि लोक अदालत के लिए जोधपुर जिला मुख्यालय पर कुल तीन बैंचो का गठन किया गया है। जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र की तालुकाओं बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, बालेसर, ओसियां, फलोदी तथा नवनिर्मित न्यायालय बाप, लोहावट, भोपालगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा,जिसमें जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के लम्बित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व मामले एवं जनोपयोगी सेवाओं व पांच व दस वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का निस्तारण भी किया जाएगा। लोक अदालत की महत्वता के तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी। सचिव गौड़ ने बताया कि सुलभ न्याय दिलवाने में लोक अदालत एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की जीत होती है। इसलिए लोक अदालत के लिए एक बात कही गई है कि लोक अदालत का है ये नारा न कोई जीता न कोई हारा।