कोलकाता, 10 अप्रैल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 अधिसूचित की है। इस संबंध में मंगलवार को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 89(1)(i) के तहत अधिसूचना संख्या एसओ 1650 (ई) जारी की गई है।
एआईएफटीपी प्रत्यक्ष कर प्रतिनिधित्व समिति के अध्यक्ष एडवोकेट नारायण जैन ने योजना का स्वागत किया है और करदाताओं को योजना के तहत 30 अप्रैल 2025 से पहले घोषणा दाखिल करने और उचित मामलों में ब्याज और जुर्माने की छूट का लाभ उठाने की सलाह दी है।